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अब जेई भी कर सकेंगे पार्ट पेमेंट

पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया आदेश कनई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को सब स्टेशन पर ही मिल जायेगी सुविधा, डिवीजन के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

bannerलखनऊ। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की बड़ी सुविधा पावर कॉरपोरेशन ने दी है। इसके तहत अब जूनियर इंजीनियरों को पार्ट पेमेंट का अधिकार दे दिया गया है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को पार्ट पेमेंट के लिए डिवीजन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के जरिए उपभोक्ताओं को सब स्टेशन पर ही पार्ट पेमेंट की सहूलियत मिल जायेगी। इस आदेश को बीते गुरुवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कॉरपारेशन अध्यक्ष आलोक कुमार ने जारी कर दिया है। पार्ट पेमेंट व किस्ते करने का जेई को अधिकार मिलने के बाद अब विद्युत उपभोक्ताओं को पार्ट पेमेंट के बड़े साहब (अधिशासी अभियंता) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही उपभोक्ता का उपकेन्द्र पर ही पार्ट पेमेंट जमा हो जाएगा। प्रमुख सचिव ऊर्जा के अवर अभियंताओं को भी किश्ते करके पार्ट पेमेंट लेने का अधिकार का आदेश दिये जाने के बाद इस सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने इसके आदेश भी जारी करा दिये है। यह जानकारी यह प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले कैम्पो में एसडीओ की अनुपलब्धता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बिल वसूली कैम्पो में अनेक बार एसडीओ नहीं पहुंच पाते हैं। जिससे उपभोक्ताओं के बिल सही नहीं होते हैं और किस्ते भी नहीं हो पाती है। इससे ग्रामीण उपभोक्ता अपना बिल जमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करता है। साथ ही कॉरपोरेशन को राजस्व का नुकसान होता है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली के लिए यह जरुरी है कि उपभोक्ता जब बिल ठीक कराने या जमा करने बिजली कार्यालयों या कैम्पों में जाय तो उसे वापस न आना पड़े। उसकी समस्या का तत्काल निदान हो इसलिए यह अधिकार अवर अभियंताओं को भी दे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उदय योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने यह प्रकरण उठाते हुए कहा था कि गांवों में लगने वाले कैम्पों और कार्यालयों मे अनेक बार सहायक अभियंताओं के न रहने पर उपभोक्ताओं को बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए अवर अभियंताओं को भी बिल की किस्ते करके पार्ट पेमेंट लेने का भी अधिकार दिया जाए। इसी क्रम में गुरुवार को जारी निर्देश में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अवर अभियंताओं को नान आरएपीडीआरपी के एलएमपी 1.2 और 5 श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों में पार्ट पेमेंट लेने का अधिकार दे दिया गया है। इसलिए सभी प्रबंध निदेशक व मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में यह व्यवस्था तत्काल लागू कराये जिससे उपभोक्ता परेशान न हो।

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