लखनऊ। सबके लिए बिजली का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से उप्र विद्युत नियामक आयोग ने करीब तीन साल पहले वितरण कंपनियों को आदेश दिया था कि जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं या इसी तरह कहीं और अस्थाई ठिकाना बनाए हैं, उन्हें प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली के कनेक्शन दिए जाएं। इस आदेश के बाद आज तक विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कोई रिपोर्ट न दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने सभी वितरण कंपनियों से अब तक जारी किए गए ऐसे कनेक्शनों का ब्योरा तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आयोग के सचिव संजय श्रीवास्तव ने बताया कि 22 जुलाई, 2014 को वितरण कंपनियों को कमजोर वर्ग के ऐसे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों और पटरी दुकानदारों को बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए थे, जिनके कनेक्शन के लिए आधारभूत ढांचा तो उपलब्ध है, लेकिन बिजली की सुविधा उन्हें अब तक नहीं दी जा सकी है। आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने अपने आदेश में यह व्यवस्था बनाई थी कि झुग्गी-झोपड़ी निवासियों और पटरी दुकानदारों को प्रीपेड मीटर के माध्यम से अस्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे और कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होने का प्रमाण देना होगा।
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