हुसैनगंज डिवीजन के अधिशासी अभियंता ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी किये 125 व 90 किलोवाट के लोड
उपभोक्ता ने अधिशासी अभियंता आदर्श कौशल पर लगाया लोड जारी करने के एवज में 3 लाख रुपये लेने का आरोप
नियमत: 25 किलोवाट तक का ही लोड जारी कर सकते हैं अधिशासी अभियंता कविद्युत लाइन समेत अन्य कार्यों को कराने की बजाय टालमटोल का रवैया अपनाने का भी उपभोक्ता का आरोप
अधिशासी अभियंता समेत सहयोगियों पर कार्रवाई के लिए उपभोक्ता ने लिखा एमडी मध्यांचल को पत्र
लखनऊ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के उपभोक्ता देवो भव: मूलमंत्र पर अभियंताओं की खाऊ-कमाऊ नीति भारी पड़ रही है। अभियंता उपभोक्ताओं से विद्युत कनेक्शन के नाम पर वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला हुसैनगंज डिवीजन का है। डिवीजन के एक उपभोक्ता ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर शिकायत की है।
पत्र में हुसैनगंज डिवीजन के अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की मांग की गयी है। अधिशासी अभियंता पर 125 व 90 किलोवाट के लोड स्वीकृत करने के लिए 3 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। वहीं रुपये लेने के एक माह बाद भी विद्युत लाइन समेत अन्य कार्य कराये जाने की बजाय टालमटोल का रवैया अपनाने का भी आरोप है। उपभोक्ता की शिकायत पर एमडी मध्यांचल संजय गोयल ने अधीक्षण अभियंता सर्किल-1 से मामले की रिपोर्ट तलब की है। जिसके आधार पर अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जायेगी। वहीं हुसैनगंज डिवीजन के अधिशासी अभियंता ने उपभोक्ता के इस आरोप को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। एमडी को लिखे पत्र में उपभोक्ता ने हुसैनगंज डिवीजन के अधिशासी अभियंता आदर्श कौशल पर नियम कानून को ताख पर रखकर 125 व 90 किलोवाट के विद्युत भार स्वीकृत करने का आरोप लगाया है, जबकि नियमत: इस श्रेणी के विद्युत लोड मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। लेकिन अधिशासी अभियंता ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकार से ऊपर कार्य कर दिया। कारनामा सामने आया तो अधीक्षण अभियंता सर्किल-1 ने एक्सईएन को नोटिस जारी कर दी। अधिशासी अभियंता ने 25 सितंबर को हुसैनगंज निवासी नजमुल नफीस उसमानी और सईद अहमद के 90 किलोवाट व 125 किलोवाट विद्युत लोड बहु बिन्दु पर स्वीकृत कर दिए। नियमत: यह विद्युत लोड मुख्य अभियंता सिस गोमती को स्वीकृत किया जाना था। लाइन बनवाने समेत अन्य कार्य के लिए जब फाइल अधीक्षण अभियंता के पास गयी तो उन्होंने अधिशासी अभियंता आदर्श कौशल को नोटिस जारी कर दिया। वहीं एमडी मध्यांचल संजय गोयल को मिली शिकायत में लोड स्वीकृति के लिए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने मध्यांचल प्रबंध निदेशक से भ्रष्टïाचारी अभियंता व उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
नियम विरुद्घ जारी किये लोड
अधिशासी अभियंता ने नियमों को दरकिनार करते हुए विद्युत लोड जारी किये हैं। अधिशासी अभियंता ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य को अंजाम दिया। नियमत: अधिशासी अभियंता सिर्फ 25 किलोवाट तक ही भार स्वीकृत कर सकते हैं। जबकि इसके ऊपर 75 किलोवाट तक अधीक्षण अभियंता और उससे अधिक के लोड मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत होते हैं। विभागीय नियमों को नजरअंदाज करते हुए अधिशासी अभियंता ने मुख्य अभियंता के अधिकारों पर अतिक्रमण करते हुए खुद ही लोड स्वीकृत कर दिए।
उपभोक्ता की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता सर्किल-1 से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है। संभवत: रिपोर्ट मध्यांचल मुख्यालय आ भी चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जायेगा कि प्रकरण में संबंधित अधिकारी की कितनी संलिप्तता है और उसके बाद अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जायेगी।
संजय गोयल, प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम
उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत पूरी तरीके से फर्जी है। उपभोक्ता दफ्तर आकर मुझे पहचान ले तो मै बोर्ड से रिजाइन कर दूंगा। पूरे मामले को लेकर मै एमडी साहब से मिलकर अपना पक्ष रखूंगा।
आदर्श कौशल, अधिशासी अभियंता हुसैनगंज डिवीजन