उप्र मोटरयान नियमावली में संशोधन के लिए परिवहन विभाग ने आपत्तियां व सुझाव मांगे
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 162 में कुछ संशोधन करते हुए लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। विशेष सचिव, परिवहन द्वारा 10 दिसम्बर को इन सुझावों पर सुनवाई की जायेगी। परिवहन विभाग ने मोटरयानों के रंगों में परिवर्तन के लिए सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। इन यानों में सीएनजी चालित तिपहिया वाहन को हरे रंग में व समस्त इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन को सफेद रंग में रंगा जायेगा। इसी प्रकार महिलाओं द्वारा और उनके लिए चालित समस्त तिपहिया वाहनों को गुलाबी रंग में रंगा जायेगा। वहीं मोटर टैक्सियों के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। परिवहन विभाग द्वारा ठेका गाडिय़ों के रंगों में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें बस/मिनी बस होने पर बाडी के हुड और इसके बाहरी भाग पर 35 सेंटीमीटर चौड़ाई का आसमानी नीला चमकीला (फ्लोरेसेन्ट) क्षैतिज फीता होगा। बस/मिनी बस की बाडी के बाहरी भाग पर फीते की पट्टी के बीच में 60 सेंटीमीटर व्यास के गोले में ‘ठेका गाड़ीÓ काले रंग में लिखा जायेगा। साथ ही फीता की पट्टी वाहन की खिड़की से 30 सेंटीमीटर नीचे भी प्रदर्शित की जायेगी। परिवहन विभाग ने मैक्सी/टैक्सी कैब के रंग में भी परिवर्तन किया है। अब इसके बाडी के हुड व बाहरी भाग पर 20 सेन्टीमीटर चौड़ाई का आसमानी नीला चमकीला क्षैतिज फीता प्रदर्शित किया जायेगा। इसकी बाडी के बाहरी भाग पर फीते के पट्टी के बीच 25 सेन्टीमीटर के गोले में ‘टैक्सीÓ काले रंग में लिखा जायेगा। साथ ही फीते की पट्टी इसकी खिड़की के 15 सेन्टीमीटर नीचे प्रदर्शित की जायेगी।
इसी प्रकार बाइक टैक्सी के लिए ‘बी/टैक्सीÓ सफेद रंग में टंकी के दोनों ओर 20 सेन्टीमीटर के गोले में लिखा जायेगा। इसके अलावा बच्चों को विद्यालय ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहनों को पीले रंग में रंगा जायेगा। नगर क्षेत्र में संचालन के लिए प्रत्येक तिपहिया वाहन को पीले हुड के साथ काले रंग में रंगा जायेगा और इस रंग में कोई अन्य मोटरयान नहीं रंगा जायेगा।