अगर आपने पैन कार्ड को लेकर सरकार की गाइडलाइंस पर ध्यान नहीं दिया है, तो 1 जुलाई से आप मुश्किल में पड़ सकते है। सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने आधार कार्ड को Pan card से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में देखा भी गया है कि Pan card में गलती को सुधारने के लिए लगातार बड़ी संख्या में आवेदन किए जा रहे हैं। Pan card से आधार कार्ड को लिंक कराने में वैसे लोगों समस्या हो रही है, जिनके नाम में गलत स्पैलिंग डाली गई है। इसलिए आप भी एक बार जरूर चेक कर लें। हो सकता है आपके नाम की स्पैलिंग आधार कार्ड में कुछ और हो और Pan card में कुछ और हो।
ऐसी स्थिति में आपको Pan card और आधार कार्ड को लिंक कराने में समस्या होगी। बता दें, Pan card, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल एक दूसरे से मैच होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत Pan card या फिर आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए आवेदन कर दीजिए। आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर दिए लिंक पर भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अगर आपको आधार कार्ड सुधारना है तो यूआईडी की वेबसाइट पर भी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। आप अपने नजदीकी यूआईडी दफ्तर जाकर भी ये बदलाव कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप NRI हैं तो आपको आधार कार्ड पर छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक टैक्स रिटर्न भरते वक्त NRI को आधार की पाबंदी नहीं होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैन कार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया।
ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं। लेकिन, इस बार सरकार ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से Pan Card में दर्ज नाम को सुधारने के लिए हो रहे आवेदन में बढ़ोतरी हुई है।