- औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों से नहीं लिया जाएगा दोहरा टैक्स
- प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास राजेश कुमार सिंह ने जारी किया आदेश
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव के लिए यूपीएसआईडीसी एवं स्थानीय पंचायतों द्वारा वसूले जा रहे दोहरे टैक्स से राज्य के उद्यमियों को निजात मिलेगी। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास राजेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि बीते दिनों प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव के लिए वसूले जा रहे दोहरे टैक्स का प्रकरण चंदौली जनपद के औद्योगिक क्षेत्र रामनगर के अध्यक्ष देवभट्टïाचार्य ने प्रमुख सचिव के समक्ष रखा। उन्होंने अवगत कराया कि यूपीएसआईडीसी एवं जिला पंचायत चन्दौली द्वारा एक ही कार्य के लिये दोहरा कर वसूला जा रहा है, जो अनुचित है। औद्योगिक क्षेत्र यूपीएसआईडीसी का है, इसलिए कर वसूली निगम द्वारा ही की जानी चाहिए।
इस पर उपनिदेशक पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया कि यूपीएसआईडीसी संविधान की धारा-243 के तहत अधिसूचित नहीं है। इसलिए जिला पंचायत नियमानुसार लाइसेंस शुल्क व कर वसूलने के लिए अधिकृत है। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग राजेश कुमार सिंह ने बैठक में निर्णय लिया कि औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के तहत ग्रामीण और शहरी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास व रखरखाव एवं कर वसूली का कार्य औद्योगिक विकास विभाग का क्षेत्राधिकार है। इसलिए पंचायतें औद्योगिक क्षेत्रों से कर नहीं वसूल सकती है।
औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के तहत ग्रामीण और शहरी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास व रखरखाव एवं कर वसूली का कार्य औद्योगिक विकास विभाग का क्षेत्राधिकार है। इसलिए पंचायतें औद्योगिक क्षेत्रों से कर नहीं वसूल सकती है।
राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास