- उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने के लिये जनसुनवाई पोर्टल पर पंजीकरण शुरू
- मात्र पंजीकरण नहीं होगी यात्रा की अनुमति, सक्षम स्तर से अनुमति मिलने के बाद आवेदक को किया जायेगा सूचित
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एनआईसी ने जनसुनवाई पोर्टल पर शुरू की पंजीकरण की उपयोगी व्यवस्था
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। राज्य के बाहर प्रवासित उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी जो लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं आ पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के ऐसे निवासी जो लॉकडाउन के कारण संबंधित राज्यों में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लाखों लोगों की सुविधा के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित कराया है। उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने के लिये तथा अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश आने के लिये उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in के लिंक पर पंजीकरण की सुविधा पर उपलब्ध है। यह सुविधा जनसुनवाई पोर्टल के एण्ड्रॉइड एप पर भी उपलब्ध कराई गई है।
जनसुनवाई पोर्टल पर कराया गया पंजीकरण यात्रा की अनुमति नहीं होगा। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचित किया जायेगा। पंजीकरण प्रक्रिया में गलत जानकारी देने पर महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एनआईसी ने उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण की यह सुविधा शुरू की है। इनके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदकों को इसका विशेष ख्याल रखना है कि जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति न समझे। पंजीकरण के पश्चात सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचित किया जायेगा।
अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले आवेदक पंजीकरण के लिए अपना नाम, आयु, यात्री की श्रेणी, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पहचान पत्र एवं संख्या, परिवार के साथ यात्रा करने के बारे में, यात्रा का तरीका, आवेदक अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी-खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण, आवेदक-परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस के लिये क्वारण्टीन किया गया अथवा नहीं, यदि हां तो कब से कब तक, आवेदक का वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है, उक्त पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, इस विवरण के सही होने के सम्बन्ध में घोषणा भी करनी होगी। आवेदक को यह भी घोषणा करनी होगी कि जब आवेदक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारण्टीन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर, जनपद के किसी कन्टेन्मेण्ट जोन में पिछले दो माह से निवास नहीं किया है। यदि जानकारी गलत पायी जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाने के आवेदन पंजीकरण में आवेदक को नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई-मेलए यात्री की श्रेणी, पहचान पत्र एवं संख्या, क्या आवेदक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है, परिवार के सदस्यों की संख्या, आवेदक के साथ उनका सम्बन्ध, यात्रा का माध्यम, वाहन का प्रकार, वाहन संख्या, क्या आवेदक, परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण हैं या आवेदक, परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस हेतु क्वारण्टीन किया गया है, यदि हां तो कब से कब तक, उत्तर प्रदेश में वर्तमान पते का विवरण, जिस पते पर आवेदक जाना चाहते हैं, इस पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा। आवेदक को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसे यह जानकारी है कि जब वह अन्य प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारण्टीन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर-जनपद के किसी कन्टेन्मेण्ट जोन में पिछले दो माह से निवास नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जानकारी गलत पायी जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
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