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अधिकारी सुनेंगे जनता की शिकायतें

परिवहन विभाग ने शिकायतें सुनने के लिए चुना सोमवार का दिन

नई व्यवस्था के तहत जनता की समस्या का आसानी से हो सकेगा समाधान 

imagesलखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने परिवहन विभाग से संबंधित जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था के तहत परिवहन विभाग के अधिकारी हर सोमवार को जन शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जनता की आवाज सुनेंगे। परिवहन आयुक्त के. रविंद्र नायक ने इस संबंध में प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर जनता की शिकायतें सुनकर अधिकारी मौके पर ही निस्तारण कराएंगे। अगर किसी समस्या का समाधान करने में दिक्कत आती है तो अधिकारियों को शिकायतकर्ता को वास्तविकता से अवगत कराना होगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस तय अवधि गुजरने के बाद भी आपके घर पर नहीं पहुंचा है और आप परिवहन विभाग की हेल्पलाइन से लेकर आरटीओ कार्यालय और डाक विभाग के चक्कर लगाकर या फिर संपर्क कर थक चुके हैं तो अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी समस्या अब एक ही बार में दूर हो जाएगी। अधिकारी आपकी समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। बस आपको केवल सोमवार को अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर शिकायत संबंधी प्रपत्र लेकर उपस्थित होना होगा। दरअसल, परिवहन विभाग की हेल्पलाइन पर महीनों तक ड्राइविंग लाइसेंस न पहुंचने की शिकायतें आती हैं। यहां से समाधान न होने पर आवेदक आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाता है वहां से आवेदक को लाइसेंस डिस्पैच होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। आवेदक डाकघर पहुंचता है तो वहां यह कहकर टरका दिया जाता है कि आरटीओ से ही अभी लाइसेंस नहीं निकला है। इसी चक्कर में आवेदक को चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय में अभी भी अपने कार्यों जिनमें शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए टेस्ट, स्थाई लाइसेंस के लिए टेस्ट, लाइसेंस की द्वितीय प्रति प्राप्त करने व लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में यहां पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह प्रपत्र भी डाक से सही समय पर आवेदक के घर तक नहीं पहुचते हैं। इसके अलावा डीलर प्वाइंट पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा के बाद डीलर द्वारा आरटीओ कार्र्यालय में वाहन स्वामी की आरसी व अन्य प्रपत्रों के लिए आना पड़ता है। इसके बाद आवेदक को डीलर प्वाइंट पर पहुंचकर अपने प्रपत्र प्राप्त करने होते हैं। आवेदक को डीलर प्वाइंट पर अपने प्रपत्रों के लिए न आना पड़े इसके लिए परिवहन विभाग ने बीती एक मई से ड्राइविंग लाइसेंस की ही तर्ज पर डीलर द्वारा वाहन स्वामी के पते पर पोस्टल आर्डर करने की सुविधा शुरू कर दी है। बीते सप्ताह परिवहन आयुक्त के. रविंद्र नायक ने एक आदेश जारी कर सभी परिवहन अधिकारियों से क्षेत्रीय कार्यालयों पर हर सोमवार को आवेदकों की समस्याओं का निपटारा करने को कहा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के. रविंद्र नायक ने बताया कि जन शिकायतों की सुनवाई हर सोमवार सुबह १० बजे से शाम पांच बजे तक होगी। अगर सोमवार को कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो अगले दिन मंगलवार को जन शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई अधिकारियों को करनी होगी।

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