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बत्ती किसको, तय करेगी केंद्र सरकार

केंद्र ने छीने राज्य सरकारों से बत्ती वितरित करने के अधिकार

लखनऊ। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के बत्ती वितरित किए जाने से संबंधित सारे अधिकार छीन लिए हैं। अब राज्य सरकारें यह तय नहीं करेंगी कि किसे बत्ती देना है किसे नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह अधिकार वापस लेते हुए देश भर के सभी राज्यों में एक ही तरह की बत्ती दिए जाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में आपदा प्रबंधन और आपात काल के दौरान ही प्रवर्तन से संबंधित कार्यों में बत्ती लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। पुलिस अधिकारियों के साथ ही वरिष्ठï अधिकारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में बत्ती लगाने की छूट दी गई है। राज्य के परिवहन विभाग को केंद्र की ओर से स्टीकर जारी करने का निर्देश मिला है। इसके बाद परिवहन विभाग ने शासन को सूचना भेजकर अवगत करा दिया है।

लगेगी बहुरंगी बत्ती800x480_8e3b8fdf91b63ad6dfdbf53514e4ffbf
भारत सरकार की ओर से जारी भारत राजपत्र में जिन वाहनों पर बत्ती लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है उनमें पूरे देश में एक बत्ती की बजाय अब बहुरंगी बत्ती लगाई जाएगी। लाल, नीली व सफेद रंग की यह बहुरंगी बत्तियां अलग-अलग वाहनों पर प्रयोग होने वाली अलग-अलग लाल व नीली बत्तियों की जगह लेगी। आपात और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए ही भारत सरकार ने बत्ती का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया है।

आपात स्थिति में कर सकेंगे बत्ती का प्रयोग
आपात व आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के दौरान इन वाहनों को बत्ती लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अग्नि को नियंत्रित करने वाले वाहनों, पुलिस, रक्षा बलों या अर्धसैनिक बलों द्वारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, सुनामी समेत प्राकृतिक आपदाओं, नाभिकीय रासायनिक आपदा व जीव वैज्ञानिक आपदा समेत मानव निर्मित आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित कर्तव्यों के दौरान वाहनों पर बत्ती के प्रयोग की छूट दी गई है। राजपत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि आपदा प्रबंधन कार्य समाप्त होने के बाद किसी को भी वाहन पर बहुरंगी बत्ती लगाने का अधिकार नहीं होगा।

विण्डस्क्रीन पर लगेंगे स्टीकर
जिन वाहनों को बत्ती लगाने का अधिकार मिलेगा उन वाहनों को परिवहन विभाग की ओर से जारी स्टीकर अपने वाहन के विण्डस्क्रीन पर लगाना होगा। वाहन पर लगे स्टीकर पर स्टीकर जारी करने वाली राज्य सरकार का नाम, अधिकारी का पदनाम, वाहन का नंबर दर्ज होगा।

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