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बिजली थानों के लिए 2050 पद सृजित

light copyपावर कॉरपोरेशन देगा सभी का वेतन, संसाधनों का खर्च भी करेगा वहन

 

लखनऊ। योगी सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए पहले हर जिले में एक एण्टी थेफ्ट थाना बनाया। अब उसको प्रभावी करने के लिए पुलिस के 2050 पदों को सृजित कर दिया गया है। खास बात यह है कि पुलिस के इन अफसरों व सिपाहयों का वेतन भी यूपी पावर कारपोरेशन देगा। इन पदों के सृजन को लेकर शासन में सचिव गृह भगवान स्वरूप ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया। इनमें निरीक्षक 75, उप निरीक्षक 375, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस 675, मुख्य आरक्षी कन्सोल आपरेटर के 150 पद और सिपाहियों के 675 पदों का सृजन किया गया है। इन सभी को मिलाकर 1950 पदों की मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही इनके मॉनीटरिंग के लिए भी 100 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। थानों के पर्यवेक्षण, उनके स्टाफ व कंट्रोल रूम के लिए बनाये गये 100 पदों में निरीक्षक एक, उप निरीक्षक दो, मुख्य आरक्षी 27, मुख्य आरक्षी कंसोल 29 व सिपाही के 41 पद हैं। इन पदों के सृजन की मंजूरी वित्त विभाग से भी बुधवार को ही ली गयी है। शासनादेश जारी करने के बाद इसको प्रमुख सचिव ऊर्जा, यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय प्रयागराज, अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता, यूपी पावर कारपोरेशन के साथ ही अन्य सभी डीएम व एसएसपी को दे दी गयी है। शासनादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि बिजली चोरी रोकने के लिए बनाये गये इन थानों में संसाधनों पर होने वाले व्यय को भी यूपी पावर कारपोरेशन ही उठाएगा और इन थानों में अब बिजली चोरी को लेकर दर्ज होने वाली शिकायतें लिखी जाएंगी और छापा मारने में भी यही पुलिस काम आएगी।

सरचार्ज समाधान योजना में 41 हजार पंजीकरण, 39 करोड़ जमा

लखनऊ। प्रदेश में छोटे विद्युत उपभोक्ताओं, ग्रामीणों तथा किसानों की सुविधा के लिये लागू की गयी सरचार्ज समाधान योजना में अब तक लगभग 41 हजार पंजीकरण हुए हैं और पावर कारपोरेशन को इन पंजीकरण से 39 करोड़ की धनराशि मिली है। पूरे प्रदेश में विद्युत बकायेदारों के लिये सरचार्ज समाधान योजना लागू की गयी है। योजना के तहत 31 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू, व्यावसायिक के 2 किलोवाट तथा कृषि श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के लिये लागू है। इसमें 100 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। योजना में रजिस्ट्रेशन सभी ई-सुविधा केन्द्रों, कलेक्शन सेन्टर तथा जन सेवा केन्द्रों पर कराया जा सकता है। यह योजना ऑन-लाइन प्रणाली से क्रियान्वित किये जाने के कारण पूर्णतया पारदर्शी है। उपभोक्ता को बिल में दिखाये गये मूलधन का न्यूनतम 30 प्रतिशत जमाकर पंजीकरण कराना है। रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अन्दर एसएमएस या पत्र के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित की जाएगी। संशोधित बिल प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता अवशेष धनराशि अपनी सुविधानुसार 31 मार्च 2019 तक जमाकर लाभ ले सकते है। ऊर्जा मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बिजली बकायेदारी खत्म कर लें। जिससे उन्हें कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा है कि यह योजना गरीबों एवं किसानों की सुविधा के लिये ही लागू की गयी है। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ लेकर अधिकतम गरीब बकायेदार अपना बकाया जमा कर लेंं। इसके लिये योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उपभोक्ताओं से सम्पर्क बनाया जाये।

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