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भविष्य निधि दिलाने के लिये चलेगा अभियान

खबर का असर 

कर्मचारियों के पीएफ-पेंशन रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून तक चलेगा व्यापक अभियान

बीते तीन माह में 5 लाख 50 हजार कर्मचारियों का कराया गया रजिस्ट्रेशन : तिवारी

सभी कर्मियों के लिए जरूरी होगा ईपीएफ , सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे 6 लाख

ESI

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। सूबे के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोॄसग, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भविष्य निधि की सुविधा दिलाने के लिये व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है, जून माह तक इनका नामांकन कराने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा। मुख्य सचिव ने कहा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत निर्धारित सेवा अवधि और आयु पूर्ण होने पर कर्मचारी को तथा मृत्यु होने पर परिवारीजनों को न्यूनतम एक हजार रुपये तथा अधिकतम 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान कराया जायेगा।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार अब विभागों में तैनात आउटसोॄसग, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी पीएफ और पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। आउटसोॄसग, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमित ईपीएफ जमा कराया जाय। ऐसे कर्मचारी जिनका ईपीएफ नहीं कटता है, अभियान चलाकर जून माह तक कर्मचारी नामांकन योजना-2017 के तहत ऐसे कर्मचारियों का नामांकन कराया जाय। क्षेत्रीय समिति ईपीएफ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव ने कहा ऐसे कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विभिन्न उपबन्ध अधिनियम के तहत देय कर्मचारी अनुदान व सरचार्ज से छूट का लाभ दिलाया जायेगा। साथ ही नई तैनाती पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफ अनिवार्य होगा। कर्मचारी बीमा योजना में कर्मचारी की मौत होने पर परिवारीजनों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक की धनराशि बीमा के रूप में मिलती है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय कार्यालयों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बरेली, आगरा, मेरठ अथवा ईपीएफओ की वेबसाइट से समन्वय स्थापित कर अपने-अपनेे विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों, संगठनों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा, आउटसोॄसग के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं पेशन लाभ प्रदान करने की कार्यवाही प्राथमिकता से कराई जाय। मुख्य सचिव ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में ऐसे कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की सुविधा देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये हैं। इस दौरान अपर मुख्य सचिव श्रम आरके तिवारी ने बताया कि अधिनियम के तहत तीन माह में 5 लाख 50 हजार कर्मचारियों को पंजीकृत कराया है।

सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे छह लाख
मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने आउट सोॄसग, संविदा और दैनिक वेतनभोगियों को पीएफ-पेंशन का लाभ देने के निर्देश देते हुये कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना-1952 के तहत कर्मचारी के खाते में जमा भविष्य निधि धनराशि ब्याज सहित, कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने या सेवा से पृथक होने पर भुगतान की व्यवस्था है, इसके अलावा कर्मचारी स्वयं या परिवारीजन की बीमारी, विवाह, शिक्षा और भवन निर्माण के लिए अग्रिम धनराशि निकाल सकता है।

वेण्डर जमा नहीं कर रहे ईपीएफ
बेरोजगारों को राहत देने के नाम पर तत्कालीन सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को राजकीय मैनपावर आउट सोॄसग एजेन्सी नामित किया। पर, विभिन्न विभागों, निगमों व संस्थानों में जनशक्तियों की आपूॢत करने वाली निगम की अधिकृत वेण्डर ईपीएफ और ईएसआई समय पर जमा नहीं कर रही हैं। बावजूद इसके राजकीय मैनपावर आउट सोॄसग एजेंसी के जिम्मेदार वेण्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाने में नाकाम हैं। इस बाबत लघु उद्योग निगम के उप मुख्य प्रबंधक मैनपावर अजय शर्मा के दूरभाष पर कई बार सम्पर्क किया गया, पर उनका फोन नहीं उठा।

तीन माह में अधिनियम के तहत 5 लाख 50 हजार कर्मचारियों को पंजीकृत कराया गया है। विभिन्न विभागों में भविष्य में कोई भी कान्ट्रैक्ट होने पर वर्कसाइट के कॢमयों को भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के निर्देश दिये गये हैं।
आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव, श्रम

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