लखनऊ। राष्ट्रीय राजमार्गों व राजमार्गों पर अब अंग्रेजी शराब व बियर की दुकाने, बार व मॉडल शॉप से शराब की बिक्री नहीं होगी। एक अप्रैल से सड़क किनारे चल रही सभी शराब व बियर की दुकाने बंद हो जाएंगी। जिलाधिकारी जीएस प्रियदशी ने राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर स्थित शराब की बिक्री के अनुज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों राष्टï्रीय व राज्य मार्गों पर खुली शराब की दुकाने हटाने का आदेश दिया था।
जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने राज्य के राजमार्गों पर शराब की दुकानों की मौजूदगी का संकेत देने वाले बोर्ड व पोस्टर लगाने पर भी रोक लगा दी है। यही नहीं अब राष्टï्रीय व राज्य मार्गों से आधा किलोमीटर के दायरे में भी शराब व बियर की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने सड़क किनारे स्थित सभी शराब की दुकानों को एक अप्रैल तक हटाए जाने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2016 को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए थे। अब एक अप्रैल से राष्ट्रीय मार्गों पर 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब या बियर की दुकानें संचालित नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष में दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुये कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्य मार्गों को चिन्हिकरण कर लिया है और इसकी सूची जिला आबकारी अधिकारी को सौंपी है। इस पर जिलाधिकारी ने ५०० मीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब की दुकानों को इस दायरे से बाहर करने के आदेश दिये हैं।
500 मीटर दूर खोली जा सकेंगी दुकानें
मुख्य मार्गों से 500 मीटर के दायरे के बाहर ही शराब व बियर की दुकान खोली जा सकेंगी। जो शराब या बियर की दुकाने अभी मार्गों के किनारे हैं उन्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी।