लखनऊ। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जनपदों के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को परिवहन विभाग की ओर से नई सहूलियत दी गयी है। इस नई व्यवस्था से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के समय की बचत होगी।
नई व्यवस्था के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करने के बाद बायोमेट्रिक के लिए लोगों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद अब केवल आवेदकों की फोटो ही खींची जाएगी और उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। ऐसे में आरटीओ ऑफिस में बॉयोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस में थम्ब इम्प्रेशन के ऑप्शन को ही खत्म कर दिया है। अब आवेदक को लाइसेंस के लिए अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना होगा।
सारथी फोर से हटा विकल्प
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाली बॉयोमेट्रिक प्रक्रिया (अंगूठे के निशान) को संज्ञान में लेते हुए इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया। मंत्रालय का तर्क है कि सारथी फोर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया के तहत अंगूठे का निशान आधार एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है, ऐसे में तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भी इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पी. गुरु प्रसाद ने प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों को पत्र लिखकर थम्ब इम्प्रेशन लिए जाने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए।
आधार एक्ट का हो रहा था उल्लंघन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने थम्ब इम्प्रेशन समाप्त किए जाने के पीछे तर्क दिया है कि लोकल सर्वर पर थम्ब इम्प्रेशन रखा जाना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है। यह आधार एक्ट का खुला उल्लंघन है। ऐसे में इसे सही ठहराया नहीं जा सकता है। सभी आरटीओ कार्यालयों को लोकल स्तर पर सर्वर पर थम्ब इम्प्रेशन हटाने का सख्त आदेश है।
प्रपत्रों के आधार पर बनेंगे लाइसेंस
मंत्रालय के मुताबिक अगर कहीं इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आधार बेस्ड (ऑथंटिकेशन सिस्टम) पर जाया जा सकता है। यही नहीं अगर आवेदक के पास आधार नंबर नहीं है तो वहां अन्य वैकल्पिक फिजिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर वेरीफिकेशन की व्यवस्था बनाई जाए। मंत्रालय का निर्देश है कि थम्ब इम्प्रेशन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। हालांकि नेशनल इनफार्मेंशन सेंटर (एनआईसी) की गाइड लाइन देश भर में एक ही है और उसे दिल्ली से ही संचालित किया जाता है, ऐसे में एनआईसी को इस व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब थम्ब इम्प्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। पहले से चल रही इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया गया है। राजधानी सहित प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से इस सेवा को समाप्त करने का आदेश दिया गया है।
पी. गुरु प्रसाद, परिवहन आयुक्त