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नोटबंदी के दौरान 2 लाख से ज्यादा का किया था नकद पेमेंट तो ITR में दें हिसाब

आपने नोटबंदी के 50 दिनों की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए दो लाख रुपए का कैश पेमेंट किया है तो अब आपको इसका खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न में करना होगा। सरकार ने इस साल आयकर रिटर्न भरने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, इसमें एक पेज का ना आयकर रिटर्न फॉर्म भी शामिल है।

आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए थे। यह फॉर्म आकलन वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 2016-17) के लिए जारी किया गया है।नए फॉर्म में आय, छूट और अदा किए गए कर की जानकारी देने के अलावा एक नया खंड है। इसमें नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के जरिये 2 लाख रुपए से ज्यादा की किसी तरह की बैंक जमा करने की भी जानकारी देनी होंगी।

आईटीआर-1और आईटीआर-4 ऑफलाइन भरने की छूट उन करदाताओं को होगी जो 80 साल या अधिक उम्र के हैं। अविभाजित हिंदू परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो और जिन्हें रिफंड नहीं चाहिए, वे कागजी रिटर्न जमा कर सकते हैं।

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